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मेटा, व्हाट्सएप ₹213.14 करोड़ CCI जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए

अपडेट किया गया: 14 Jan 2026, 10:55 pm IST
मेटा और व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें NCLAT के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति पर CCI द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा था।
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मेटा प्लेटफॉर्म्स और इसकी मैसेजिंग सहायक कंपनी व्हाट्सएप ने बाजार प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा कानून जुर्माने को बरकरार रखने वाले अपीलीय निर्णय के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, समाचार रिपोर्टों के अनुसार। 

गोपनीयता नीति मामला और नियामक निष्कर्ष 

अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के एक निर्णय को चुनौती देती है, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा था।  

जुर्माना व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति अपडेट से उत्पन्न हुआ था, जिसमें उपयोगकर्ताओं को सेवा का उपयोग जारी रखने के लिए अन्य मेटा समूह कंपनियों के साथ डेटा साझा करने को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। 

CCI ने कहा था कि नीति ने "ले-लो-या-छोड़-लो" संरचना का पालन किया, जिससे उपयोगकर्ता की पसंद को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया और डेटा साझा करने के लिए सहमति देने के लिए बाध्य किया गया।  

नियामक के अनुसार, यह ओवर-द-टॉप मैसेजिंग सेवाओं के बाजार में प्रभुत्व के दुरुपयोग के बराबर था, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उल्लंघन था। 

NCLAT राहत और शेष निर्देश 

जबकि अपीलीय न्यायाधिकरण ने मेटा और व्हाट्सएप को आंशिक राहत दी, समूह संस्थाओं के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर पांच साल की रोक को रद्द कर दिया, यह वित्तीय जुर्माना और अन्य अनुपालन निर्देशों को बरकरार रखा।  

न्यायाधिकरण ने जनवरी 2025 में अंतरिम राहत दी थी, डेटा साझा करने पर प्रतिबंध को रोकते हुए, यह कहते हुए कि ऐसे प्रतिबंध व्हाट्सएप के मुफ्त-उपयोग व्यापार मॉडल को बाधित कर सकते हैं। 

हालांकि, NCLAT ने CCI के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि मेटा ने मैसेजिंग सेवाओं में अपने प्रभुत्व का उपयोग करके ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में अपनी स्थिति को अनुचित रूप से मजबूत किया। 

पृष्ठभूमि और चल रही कानूनी लड़ाई 

मामला जनवरी 2021 का है, जब व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव की घोषणा की, जिससे मेटा कंपनियों के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य हो गया।  

CCI ने स्वतः संज्ञान लिया, यह देखते हुए कि उपयोगकर्ताओं के पास कोई सार्थक विकल्प नहीं था और उनकी व्यक्तिगत डेटा पर स्वायत्तता से समझौता किया गया था। 

अपने नवंबर 2024 के आदेश में, CCI ने न केवल जुर्माना लगाया बल्कि मेटा और व्हाट्सएप को उपयोगकर्ता डेटा की प्रत्येक श्रेणी के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का निर्देश दिया। अपीलीय निर्णय के बाद, कंपनियों ने अब इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया है। 

निष्कर्ष 

सुप्रीम कोर्ट की चुनौती डेटा प्रथाओं, बाजार प्रभुत्व और डिजिटल प्रतिस्पर्धा पर एक निकट से देखी जाने वाली कानूनी लड़ाई में अगला चरण है, जिसका परिणाम भारत में बड़े तकनीकी प्लेटफार्मों की भविष्य की नियामक निगरानी को आकार देने की संभावना है। 

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।  

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 

प्रकाशित:: 14 Jan 2026, 10:48 pm IST

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