नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एक लंबी अवधि की पेंशन योजना है जो रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना में, 1 फरवरी, 2024 से आंशिक निकासी के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 12 जनवरी, 2024 को एनपीएस आंशिक निकासी के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था।
इस सर्कुलर के अनुसार, एनपीएस खाताधारक अब अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते से एम्प्लॉयर योगदान को छोड़कर 25% तक की राशि निकाल सकते हैं। यह सुविधा 1 फरवरी से खाताधारकों को मिलने लगेगी। ऐसे में, यहां जानिए किन स्थितियों में एनपीएस से आंशिक निकासी की जा सकती है, क्या हैं जरूरी शर्तें और प्रक्रिया।
अगर आपको अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने या होम लोन रीपेमेंट के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, दुर्घटनावश मेडिकली अक्षम होने या दिव्यांग होने की स्थिति में, कोई कारोबार शुरू करने, स्टार्टअप के लिए, स्किल डेवलपमेंट या किसी कोर्स के लिए रकम की जरूरत है, तो आप एनपीएस से आंशिक निकासी कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) लॉन्च की थी। शुरुआती समय में यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी, लेकिन 2009 के बाद से इस स्कीम में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी निवेश करने की सुविधा दे दी गई। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अनुसार, 60 साल की उम्र (रिटायरमेंट) के बाद एनपीएस से कुल मैच्योरिटी की 60% रकम एकमुश्त निकालने की सुविधा है। शेष 40% मैच्योरिटी की रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्राप्त होती है।
इस प्रकार, एनपीएस एक लंबी अवधि की पेंशन योजना है जो सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन के माध्यम से यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है।
एनपीएस से पैसे निकालने के कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है:
एनपीएस से निकासी पर कुछ कर लाभ भी मिलते हैं:
एनपीएस से पैसे निकालने की प्रक्रिया काफी आसान है:
इस प्रकार, एनपीएस से पैसे निकालना काफी आसान है और कई कारणों के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, यह जरूरी है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों और जरूरतों के अनुसार निर्णय लें।
एनपीएस से पैसे निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
इन दस्तावेजों को एनपीएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा और निकासी के लिए आवेदन करना होगा। एनपीएस प्राधिकरण द्वारा इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही आपका निकासी अनुरोध मंजूर किया जाएगा। निवेश के लिए चुने एंजेल वन। आज ही एंजेल वन पर अपना डीमैट खाता खोल शुरू करे अपनी निवेश की सुखद यात्रा।
हां, कुछ खास मामलों में आप 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूनतम 3 साल तक एनपीएस में योगदान देना होगा।
आप निम्न उद्देश्यों के लिए एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं – बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों का विवाह, अपने या जीवनसाथी के नाम पर आवासीय घर खरीदना।
आप अपने द्वारा किए गए कुल योगदान का अधिकतम 25% पैसे निकाल सकते हैं। आप अपनी पूरी एनपीएस अवधि में अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं।
आपको अपने पहचान और पते के प्रमाण, बैंक विवरण और निकासी के उद्देश्य के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा अब उपलब्ध नहीं है। केवल निजी क्षेत्र के कर्मचारी ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह या किसी विशेष स्टॉक में निवेश की सिफारिश के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना और पेशेवर मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।
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